जनपद के समस्त विकासखंडों के कुल 1323 जोडों का विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सम्पन्न।
मा0 राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार, मा0 विधायक पूरनपुर बाबूराम पासवान, ब्लाक प्रमुख मरौरी सभ्यता वर्मा, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों द्वारा सामूहिक विवाह में उपस्थित होकर दिया गया नव युगलों को दिया आशीर्वाद।
पीलीभीत 13 फरवरी 2025/समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत मा0 राज्यमंत्री गन्ना विकास एवं चीनी मिलें, उ0प्र0 शासन श्री संजय सिंह गंगवार, मा0 विधायक पूरनपुर श्री बाबूराम पासवान, मा0 ब्लांक प्रमुख मरौरी सभ्यता वर्मा, जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी श्री के.के.सिह, जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री चन्द्रमोहन विश्नोई एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा समस्त विकासखण्डों के सामूहिक विवाह राजकीय ड्रमण्ड इण्टर कालेज परिसर पीलीभीत में सम्पन्न कराये गये। जनपद में 1408 के सापेक्ष 1323 नव युगलों का विवाह सम्पन्न कराया गया। जिसमें 40 अल्पसंख्यक जोडे़ भी सम्मिलित हुए। इस दौरान मा0 जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा वर-बधू को आवश्यक सामाग्री वितरित कर सभी का आशीर्वाद प्रदान किया गया। इस प्रकार आज कुल 1323 नव दापत्य जोडों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की इस पुनीत और पावन बेला पर नव दाम्पत्य को आशीर्वाद एवं शुभकामना देते हुए उत्तरोत्तर वृद्वि करने की कामना की गई। इस दौरान मा0 जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने सामूहिक विवाह की पावन बेला पर नव युगल को पवित्र गठबंधन के दाम्पत्य सूत्र के आत्मीय सम्बन्धों के साथ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जन्म जन्मांतर के पारिवारिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के कर्तव्य निर्वाहन हेतु जीवन की नई पारी पर वर वधू को आशीर्वाद प्रदान किया गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत शासन द्वारा एक जोडे की शादी पर रू. 51 हजार व्यय करने की व्यवस्था की गई। जिनमें कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि रू. 35000/- मात्र कन्या के बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी। रू0 10000/- की एक ट्रॉली बैग, वर वधू हेतु वस्त्र, वैनिटी किट, पगड़ी, डिनर सेट, दीवार घड़ी,फेंटा, बिछिया, पायल आदि जोडों को दिया गया। कार्यक्रम के आयोजन हेतु विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामाग्री, भोजन, पण्डाल, पेयजल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु रू .6000- मात्र निर्धारण किया गया।