जिला कृषि अधिकारी नरेंद्र पाल की लगातार छापेमारी से माफियाओं में मचा हड़कंप पूरनपुर के गजरौला जपती से नकली खाद के 88 कट्टे बरामद
पीलीभीत 19 नवम्बर 2024/आज सुबह 6ः30 बजे जिला कृषि अधिकारी नरेन्द्र पाल को दूरभाष के माध्यम से ग्राम गजरौला जप्ती बण्डा रोड तह0 पूरनपुर पीलीभीत में एक गोदाम में जो कि सूर्या एग्रो के दक्षिण दिशा में नकली उर्वरक का व्यापार/निर्माण की सूचना के क्रम में कृषि अधिकारी एवं पंकज कुमार अपर जिला कृषि अधिकारी, राजकुमार प्रधान सहायक एवं वाहन चालक अजीत कुमार शुक्ला मौके पर पहुंचकर उप जिला मजिस्टेªट, तहसीलदार पूरनपुर व पुलिस बल उप निरीक्ष्ज्ञक तरूण कुमार, उप निरीक्षक महिला रीना पूरनपुर एवं आरक्षी अजय मौके उपस्थित हुए। पास-पड़ोस मंे पूछताछ करने पर गोदाम किसका है, के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नही हुई। गोदाम की दीवार पर बने होल से देखने पर गोदाम में उर्वरक के बैग भण्डारित दिखाई दिये। काफी देर तक इन्तजार करने पर गोदाम से सम्बन्धित कोई व्यक्ति मौके पर उपस्थित नही हुआ, तक वीडियोग्राफी करते हुये हथौड़ा का प्रयोग करते हुये गोदाम के फाटक पर लगे एक ताले को तोड़ा गया। गोदाम के निरीक्षण करने पर पाया गया कि गोदाम में इण्डियन पोटास लि0 छपे हुये 88 बैग (प्रति बैग 50कि0ग्रा0 कुल मात्रा 4.4मै0टन) डी0ए0पी0 18ः46ः0 भण्डारित थे, इसके अतिरिक्त पोटास लि0 डी0ए0पी0 छपे हुये 06 बैग में पाउडर भरा हुआ प्रति बैग 50कि0ग्रा0 कुल मात्रा 03 कु0 एवं एक बैग कृभको डी0ए0पी0 छपे खुले बैग में पाउडर पाया गया। इसके अतिरिक्त गोदाम में एक जनरेटर भी पाया गया। गोदाम की फर्स पर काफी मात्रा में काले रंग दाने के रूप में नकली पाया गया। मौके पर भण्डारित नकली डी0ए0पी0 के बैगो से दो नमूने ग्रहित किये गये जिनको जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। विभागीय अभिलेखो के परीक्षण में उक्त गोदाम का कोई भी उर्वरत बिक्री लाइसेंस जारी नही पाया गया। गोदाम में लगे फाटक के ऊपर दीवार नही होने से एवं गोदाम की उत्तर दिशा में दीवार में दो बडे छिद्र होने के कारण मौके पाये गये नकली उर्वरक को भण्डारण हेतु इस गोदाम में सुरक्षित न मानते हुये नकली उर्वरक स्टॉक को सीज करते हुये राजकीय कृषि बीज गोदाम पूरनपुर में एक वाहन के माध्यम से भेजकर सुरक्षित भण्डारित करा दिया। गोदाम की एक दीवार पर बैंक ऑफ बडौदा शाखा पूरनपुर में बंधक है तथा वास्विक कब्जे में है। इस सम्पत्ति को बैंक की अनुमति के बिना बेचना या खरीदना कानून अवैध है। मौके पर बैंक ऑफ बडौदा शाखा पूरनपुर की शाखा प्रबन्धक अभिलाषा पाण्डेय को बुलाया गया उनके द्वारा बताया गया कि यह गोदाम अतेन्द्र पाल सिंह पुत्र जगदीश सिंह ग्रा0 गजरोला जप्ती थाना पूरनपुर पीलीभीत का है। जिसको बैंक का ऋण न चुकाने के कारण बैंक के द्वारा बंधक किया गया है। आस-पास के कुछ व्यक्तियो सक पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उक्त गोदाम जगदीश सिंह के द्वारा उर्वरक का भण्डारण किया गया परन्तु उसके घर पर पूछताछ करने पर उनकी पत्नी बताया कि उस गोदाम में मेरे पति के द्वारा उर्वरक कोई भण्डारण/निर्माण नही किया गया है। नकली उर्वरकों का निर्माण, भण्डारण करना आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त गोदाम में भण्डारित नकली उर्वरक का भण्डारण/निर्माण करने वाले किसी भी व्यक्ति का स्पष्ट रूप से साक्ष्य नही मिल पाया। अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जा रही है।