**गन्ना आयुक्त ने पीलीभीत जनपद की सभी चीनी मिलो के लिए जारी किया गन्ना क्षेत्र सुरक्षण आदेश **
**लाइसेंस-धारी तौल लिपिकों द्वारा ही किया जायेगा गन्ना तौल का कार्य**
**कोई असुविधा होने पर किसान टोल फ़्री नम्बर 1800-121-3203 पर सम्पर्क कर सकते हैं।**
***कोई भी असुविधा होने पर गन्ना किसान टोल-फ्री या सी.यू.जी. नंबर पर सूचना दे सकते है l**
**स्वीकृत राजस्व ग्राम में ही स्थापित होंगे गन्ना क्रय केंद्र**
पीलीभीत/प्रभु एन .सिंह गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने जनपद पीलीभीत की सभी चीनी मिलों के लिए पेराई सत्र 2024-25 हेतु गन्ना क्षेत्र सुरक्षण आदेश जारी कर दिया है l जनपद पीलीभीत की दो निजी क्षेत्र एवं दो सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों हेतु आदेश जारी किया गया है l जिले की 4 चीनी मिलों द्वारा 188 क्रय केन्द्रों पर गन्ना विकास समितियों के माध्यम से गन्ना खरीद की जायेगीl गन्ना खरीद से पहले चीनी मिलें सहकारी गन्ना विकास समितियों से अनुबंध करेंगी l सबसे ज्यादा 123 क्रय केन्द्रों पर एल. एच. चीनी मिल, 45 क्रय केन्द्रों पर बरखेड़ा चीनी मिल,13 क्रय केन्द्रों पर पूरनपुर चीनी मिल एवं 7 क्रय केन्द्रों पर बीसलपुर चीनी मिल समिति के सदस्य किसानों से गन्ना खरीद करेंगी l इसके अलावा पडोसी जिले की फरीदपुर चीनी मिल 7 , निगोही चीनी मिल 12 , मकसूदापुर चीनी मिल 12 एवं गुलरिया चीनी मिल 7 क्रय केन्द्रों पर गन्ना खरीद करेंगी l इस प्रकार जिले के किसानों से कुल 8 चीनी मिलें गन्ना खरीद करेंगी l गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा मिलों को आदेश दिये गये है कि कोई भी चीनी मिल क्रय केन्द्र के स्थान में कोई परिवर्तन न करे l क्रय केंद्र उसी राजस्व ग्राम मे स्थापित किया जायेगा जिस नाम से वह स्वीकृत किया गया है l क्रय केन्द्रों पर तौल लिपिक, निरीक्षण पुस्तिका, गन्ना यातायात सुविधा, किसानों के लिए पेयजल, पशुओं के पानी पीने के लिए नाद आदि की व्यवस्था भी चीनी मिलों को करनी होगी l क्रय केन्द्रों के समुचित संचालन समेत अन्य व्यवस्थाओं के लिए सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति पीलीभीत, पूरनपुर, बीसलपुर, मझोला, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक पीलीभीत, पूरनपुर, बीसलपुर, बरखेड़ा एवं मझोला को दिशा-निर्देश दिये गये हैं l गन्ना क्रय केन्द्रों पर जिलाधिकारी द्वारा जारी तौल लाइसेंस वाले तौल लिपिक ही तौल कार्य करेंगे l बिना लाइसेंस के कोई भी तौल लिपिक तौल कार्य नहीं करेगा l निरीक्षण कार्य हेतु अधिकृत अधिकारियों के जाने पर यदि कोई तौल लिपिक जाँच कार्य मे सहयोग नहीं करता है अथवा क्रय केंद्र से भाग जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी l क्रय केन्द्रों के निरीक्षण के लिए गन्ना विकास निरीक्षक, सचिव एवं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षकों की टीमें गठित कर दी गयी है l साथ ही सभी क्रय केन्द्रों पर चीनी मिल एवं विभागीय अधिकारियों के सी. यू. जी. नंबर की लिस्ट भी उपलब्ध है l किसी प्रकार की असुविधा होने पर गन्ना किसान सी.यू.जी. नंबर पर सूचना दे सकते हैंl इसके अतिरिक्त गन्ना से सम्बंधित कोई असुविधा होने पर विभागीय टोल फ्री नंबर 1800-121-3203 पर सम्पर्क किया जा सकता है।