सभासद भूपेंद्र सिंह राठौर की हत्या की आरोपियों को हाईकोर्ट ने दी जमानत की मंजूरी।

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*सभासद भूपेन्द्र राठौर की हत्या के आरोपियों को हाईकोर्ट ने दी जमानत की मंजूरी।

*हत्या में नामजद ब्यूटी पार्लर संचालिका व उसकी बहन भाई चार माह से हैं जेल में बंद। जिसके बाद हाईकोर्ट ने दी जमानत की मंजूरी।

नवाबगंज । दुकान पर कब्जे को लेकर चार माह पूर्व बीती 16 जनवरी को दिनदहाड़े प्रातः साढ़े ग्यारह बजे किराएदार ब्यूटी पार्लर संचालिका ने अपने भाई, बहन के साथ मिलकर दुकान स्वामी सभासद व उनकी पत्नी पर लाठी, डण्डों व हथौड़े से बार कर घायल कर दिया था। इस हमले में गम्मीर घायल हुए सभासद भूपेन्द्र सिंह राठौर ने उपचार के दौरान एक माह की सघन चिकिरसा के दौरान 15 फरवरी को लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दम तोड़ दिया था।
इस मामले में सभासद की पत्नी नीलम राठौर की ओर से नगर के मोहल्ला भट्टा पहलवान वासी घनश्याम गंगवार की पुत्रियों ब्यूटी पार्लर संचालिका मधु गंगवार उर्फ माधुरी व कु0 नीरज गंगवार, पुत्र लाखन व मधु की मा के साथ ही एक अज्ञात हमलावर के विरुद्ध हत्या के प्रयास की धारा 147,148, 323 व 307 की रिपोर्ट दर्ज कराई थी । रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने ब्यूटी पार्लर संचालिका मधु के साथ ही उसके भाई लाखन व बहन कु0 नीरज को जेल भेज दिया था और सभासद श्री राठौर की मृत्यु के बाद मामला हत्या में तरमीम करते हुए धारा 302 व 324 बढ़ा दी थी । जिसके बाद से तीनों भाई – बहन जेल में बन्द हैं।
आज इन आरोपियों की जमानत को लेकर हुई बहस में अपर सत्र न्यायाधीश / स्पेशल जज ( भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ) सुरेश कुमार गुप्ता ने इन तीनों को हत्या का दोषी मानते हुए इनकी जमानत याचिका निरस्त कर दी।
इस दौरान आरोपियों के अधिवक्ता की ओर से इन्हें निर्दोष साबित करने की दलीलें दी गई लेकिन सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिगम्बर पटेल द्वारा किए गए विरोध व पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में मृत्यु पूर्व हुए घातक हमले के कारण ही मौत होना दर्शाए जाने पर गौर करते हुए न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका बलहीन मानते हुए निरस्त कर दी गई। जिसके बाद उनकी जमानत की अर्जी हाईकोर्ट में लगाईं गई थी। हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी को स्वीकार किया था। और उनके लिए हाईकोर्ट ने जमानत की मंजूरी दे दी।         Ahn media navabganj के लिए शैलेन्द्र गंगवार की खास रिपोर्ट।