पीलीभीत मुख्य विकास अधिकारी श्री के.के.सिंह की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना में पूर्व निर्धारित एजेण्डे के अनुसार जनपद के समस्त मा0 प्रमुखगणों,

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पीलीभीत मुख्य विकास अधिकारी श्री के.के.सिंह की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना में पूर्व निर्धारित एजेण्डे के अनुसार जनपद के समस्त मा0 प्रमुखगणों,

रिपोर्टर मायाराम वर्मा

प्रधानणों एवं खण्ड विकास अधिकारी तथा जनस्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक गांधी सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि वर्तमान में भारत सरकार के निर्देशानुसार आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 का कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा आवासोंके चयन के मानकों को संशोधित कर दिया गया है। उपस्थित जनप्रतिनिधियों को विस्तृत रूप से संशोधित मानकों के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि पूर्व में अपात्रता के मानकों में दो पहिया वाहन, लैण्ड लाईन फोन, रेफ्रिजरेटर आदि सम्मिलित थे, वर्तमान में इन्हें अपात्रता के मानकों से हटा दिया गया है। पूर्व में परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय रू. 10,000/- या उससे अधिक होने पर अपात्र किया जाता था, वर्तमान में यह सीमा रू. 15,000/-प्रतिमाह कर दी गयी है। यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान में समस्त ग्राम पंचायतों में बैठकों का कार्यक्रम चल रहा है तथा विकासखण्ड स्तर पर भी इसके प्रचार प्रसार हेतु बैठकें प्रस्तावित है। ग्राम पंचायत स्तर पर एक रजिस्टर तैयार किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक पात्र परिवार का पूर्ण विवरण अंकित होगा। समय-समय पर इसका अवलोकन खण्ड विकास अधिकारी के द्वारा भी किया जायेगा।
योजना की अपात्रता के संशोधित मानक निम्नलिखित हैं-ः मोटरचालित तीन/चार पहिया वाहन, मशीनीकृत तीन/चार पहिया कृषि उपकरण, रू. 50 हजार या उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाले किसान क्रेडिट धारक, ऐसा परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के साथ पंजीकृत गैर कृषि उद्यमों वाले परिवार, परिवार का कोई भी सदस्य जो रू. 15000/- प्रतिमाह या उससे अधिक कमाता हो, आयकर भुगतान करने वाला परिवार, 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमिधारी परिवार, 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमिधारी परिवार। उपस्थित समस्त प्रमुखगण एवं प्रधानगणों से अपेक्षा की गयी कि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सूची प्रत्येक पात्र व्यक्ति का नाम सम्मिलित हो जाये तथा अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में सम्मिलित न हो।