कोर्ट ने बीएमसी इंजीनियर मारपीट मामले में उद्धव के सहयोगी परब, 6 अन्य को अग्रिम जमानत दे दी

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इंजीनियर
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मुंबई की एक अदालत ने पिछले महीने एक सिविक इंजीनियर पर कथित हमले से संबंधित मामले में मंगलवार को शिवसेना (यूबीटी) नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल परब को अग्रिम जमानत दे दी।

शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के सहयोगी परब और छह अन्य आरोपियों ने मामले में गिरफ्तारी के डर से अदालत से अग्रिम जमानत मांगी थी। विशेष न्यायाधीश आर एन रोकाडे ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

आरोपियों ने वकील राहुल अरोटे के माध्यम से दायर अपनी याचिका में दावा किया कि महाराष्ट्र में राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए एक प्रतिद्वंद्वी संगठन द्वारा विपक्षी शिवसेना (यूबीटी) को निशाना बनाया जा रहा है।

याचिका में कहा गया है, “आवेदकों का कहना है कि कुछ राजनीतिक नेताओं की मदद से और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से पार्टी कार्यकर्ताओं को झूठे और तुच्छ मामलों में फंसाया जा रहा है।”

मामले में चार लोगों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में हैं. आवेदन में कहा गया है कि पुलिस ने परब और छह अन्य को मामले में वांछित आरोपी के रूप में दिखाया है और इसलिए उनकी गिरफ्तारी की आशंका है। पुलिस ने पिछले हफ्ते बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के एक इंजीनियर पर हमला करने और धमकी देने के आरोप में परब और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज की थी।

पुलिस के अनुसार, पूर्व मंत्री ने अन्य शिवसेना (यूबीटी) कार्यकर्ताओं के साथ बीएमसी एच-ईस्ट वार्ड में एक मोर्चा निकाला, जिसमें पिछले महीने उपनगरीय बांद्रा में एक पार्टी कार्यालय को नगर निकाय द्वारा तोड़े जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई।

परब के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने बाद में एच-ईस्ट वार्ड अधिकारी स्वप्ना क्षीरसागर से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने क्षीरसागर से उन अधिकारियों को अपने सामने बुलाने को कहा जिन्होंने एफआईआर के अनुसार पार्टी कार्यालय को ध्वस्त कर दिया था।

इसमें कहा गया है कि जब कुछ नागरिक कर्मचारी आगे आए, तो शिवसेना (यूबीटी) के सदस्यों ने कथित तौर पर सहायक अभियंता अजय पाटिल (42) के साथ मारपीट की और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी।

बाद में उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 353 (लोक सेवक को कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) और 506-2 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया।