बाल विवाह रोकथाम हेतु नगर पंचायत बरखेड़ा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन
पीलीभीत 23 अप्रैल 2025/आज दिनाँक 23.04.2025 को जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रगति गुप्ता के निर्देशानुसार नगर पंचायत बरखेड़ा में बाल विवाह की रोकथाम हेतु जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संरक्षण अधिकारी रमनदीप कौर द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित नगर पंचायत के सभासद एवं ऑगनवाडी कार्यकत्रियों को बताया गया कि 21 वर्ष से कम आयु का लड़का और 18 वर्ष की आयु से कम की लड़की का विवाह हो रहा हो तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आएगा इस प्रकार का कोई प्रकरण सामने आने पर तत्काल 1098 पर कॉल करें या सम्बन्धित थाने को इसकी सूचना दें जिससे बाल विवाह रोका जा सके, किसी माता पिता द्वारा अपनी पुत्री का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले कर दिया जाए तो विवाह में शामिल पंडित/ मौलवी (जिन्होंने विवाह सम्पन्न कराया हो) हलवाई, टेन्ट वाला इत्यादि पर कार्यवाही का प्राविधान है । बाल विवाह अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह होने पर 1लाख का जुर्माना एवं 02 वर्ष की सजा का भी प्राविधान है।
चाइल्ड हेल्पलाइन से काउंसलर मनिस्ता गुल द्वारा उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सभासदों को हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी एवं काउंसलर जिला बाल ईकाई से काउंसलर अभिषेक शुक्ला द्वारा महिला कल्याण विभाग की समस्त योजनाओं के बारे में जानकारी दी गयी। कार्यक्रम के दौरान वन स्टाप सेंटर से केस वर्कर धीरज समाजिक कार्यकर्ता सजल, वार्ड सभासद, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां एवं नगर पंचायत कार्यालय से सभी कर्मचारी उपस्थित रहे।।