Pilibhit जनपद में धारा 163 लागू-अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि0/रा0)।

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Pilibhit जनपद में धारा 163 लागू-अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि0/रा0)।

पीलीभीत सूचना विभाग 17 मई 2025/ आगामी माह मंे शाहजी मियां का उर्स, ईदुज्जुहा (बकरीद), मोहर्रम आदि एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षायें सम्पन्न होना है। इस सम्बन्ध में कतिपय संगठन निहित स्वार्थो की पूर्ति के लिये अराजक/असमाजिक तत्वों के सहयोग से समाज में विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों तथा जन सामान्य के मध्य वैमनस्य द्वेष व दुर्भावना का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं और लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध करने हेतु प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्त हो सकते है। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये ऋतु पूनिया, अपर जिला मजिस्टेªट (वि0/रा0) पीलीभीत ने जनपद में धारा 163 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) लागू कर दी गई है। जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगी तथा यदि इन्हें संशोधित नहीं किया जाता है या वापस न लिया जाये तो दिनांक 13.07.2025 तक यथावत लागू रहेंगी।
कोई भी व्यक्ति उक्त अवधि में लाठी, डंडा बन्दूक, रिवाल्वर/पिस्टल अन्य आगनेयास्त्र तलवार, 04 इंच से अधिक फलवाला चाकू आदि लेकर नही चलेगा और नही ऐसा प्रदर्शन करेगा। राज्य कर्मचारी जिनको अपने शासकीय कर्तव्य हेतु हथियार की आवश्यकता हो, को छोड़कर अन्य व्यक्ति उक्त हथियार सार्वजनिक स्थान या मार्ग पर लेकर नहीं चलेंगे। अन्धे और कमजोर व्यक्ति के सहारे के लिए डन्डा व सिक्खों को कृपाण लेकर चलने की अनुमति होगी। किसी सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पंाच से अधिक व्यक्ति बिना अनुमति के एकत्रित नही होगे। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बगैर जूलुस, जनसभा आदि का आयोजन न किया जाये न ही कोई नई परम्परा डाली जाये। कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेन्स तेजाब या अन्य विस्फोटक सामग्री एवं शीशे के टुकडे, ईंट, पत्थर आदि अपने घरों के सामने सार्वजनिक स्थानों या छतों पर हिंसा के उद्देश्य से संग्रहित नहीं करेगा। लाउडस्पीकर, पटाखें आदि का इस्तेमाल बिना अनुमति के नही करेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई लेख, पोस्टर आदि नही छपवायेगा और न ही ऐसा भाषण जिससे सामाजिक विद्वेष उत्पन्न हों। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अफवाह नही फैलायेगा न ही नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर नही घूमेगा। कोई भी व्यक्ति सरकारी सम्पत्ति को न तो किसी प्रकार की क्षति पहुचायेंगा और नही क्षति पहुंचाने का प्रयास करेगा। सरकारी/अर्द्धसरकारी, स्थानीय निकायों के भवनों एवं सड़कों तथा अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के विषय में भी यही आदेश लागू होगें।
किसी भी व्यक्ति/नव युवक द्वारा मोटर साइकिल आदि पर सवार होकर हुड़दंग करते हुये मार्ग/यातायात वाधित नही करेगा। कोई भी व्यक्ति उत्तेजक नारे या बयानबाजी नहीं करेगा, जिससे दूसरे सम्प्रदाय या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे। लाउडस्पीकर या पब्लिक एडेªस सिस्टम का प्रयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नही होगा। इसका प्रयोग रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे के मध्य नही होगा। किसी भी चिकित्सालय, शैक्षिक संस्था तथा मा0 न्यायलय का 100 मीटर का क्षेत्र शान्त रहेगा। बिना समा अधिकारी की अनुमति के ड्रोन का उड़ान प्रतिबन्धित रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के अन्तर्गत छूट चाहता है तो वह जिला मजिस्टेªट, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), नगर मजिस्टेªट या सम्बन्धित परगना मजिस्टेªट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर सम्यक विचारोपरान्त यथोचित आदेश पारित किये जायेंगे। यह आदेश दिनांक 15.05.2025 से 17.07.2025 तक पूरे जनपद पीलीभीत में प्रभावी रहेगा। इस आदेश अथवा इसके किसी अंश का उल्लघंन भारतीय न्यायिक संहिता की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।