HC ने AAP नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर CBI को नोटिस जारी किया

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Delhi Excise Policy Case
Manish sisodia (File Photo)

Delhi Excise Policy Case: आबकारी नीति घोटाला मामले के हालिया अपडेट में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी किया।

सिसोदिया के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने कहा, “इस मामले में मेरे अलावा सभी को जमानत दे दी गई है। मैं मामले में सबसे कम संभव तारीख का अनुरोध कर रहा हूं।” अदालत ने आदेश दिया, “नोटिस जारी करें। दो सप्ताह के भीतर सकारात्मक रूप से जवाब दाखिल करें। कॉपी दूसरे पक्ष को भी दी जाए।”

सिसोदिया ने हाईकोर्ट का रुख किया – Delhi Excise Policy Case

इससे पहले बुधवार को सिसोदिया ने सीबीआई जज एमके नागपाल (राउज एवेन्यू कोर्ट) के 31 मार्च के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। न्यायाधीश नागपाल ने अपनी न्यायिक हिरासत भी 17 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। न्यायाधीश नागपाल की पीठ के समक्ष केंद्रीय जांच एजेंसी ने सिसोदिया की हिरासत बढ़ाने की मांग की थी क्योंकि जांच महत्वपूर्ण चरण में है।

2022 में दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को खत्म कर दिया गया था

आबकारी नीति को पिछले साल अगस्त में खत्म कर दिया गया था और दिल्ली के लेफ्टिनेंट-गवर्नर ने बाद में सीबीआई से कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए कहा, जिसमें सरकारी अधिकारी, नौकरशाह और शराब व्यापारी शामिल थे। न्यायाधीश नागपाल ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया सिसोदिया को “आपराधिक साजिश रचने वाला” माना जा सकता है

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