Breaking News: राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता हुई रद्द

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Rahul Gandhi disqualified
Rahul Gandhi disqualified

Rahul Gandhi disqualified: ‘मोदी उपनाम’ मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद, राहुल गांधी को शुक्रवार को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। गुरुवार को गुजरात के सूरत में एक अदालत ने 2019 के एक आपराधिक मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई, जो उनके “मोदी उपनाम” टिप्पणियों पर उनके खिलाफ दायर की गई थी।

हालांकि, जल्द ही अदालत ने उन्हें जमानत दी और सजा की मात्रा के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिनों की समय अवधि दी। जानकारी के अनुसार, गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था क्योंकि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले कर्नाटक में कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि “सभी चोरों के पास आम उपनाम के रूप में मोदी कैसे हैं?

विशेष रूप से, उनकी टिप्पणी के खिलाफ शिकायत भाजपा विधायक और पूर्व गुजरात मंत्री पूर्णेश मोदी द्वारा दर्ज की गई थी।

कानून क्या है – Rahul Gandhi disqualified

जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक, अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई हो तो ऐसे में उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाएगी। इतना ही नहीं सजा की अवधि पूरी करने के बाद छह वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी होते हैं।