केंद्र सरकार ने BSF रिक्तियों में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की

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Agniveer News: केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के भीतर रिक्तियों में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है और साथ ही ऊपरी आयु-सीमा मानदंडों में ढील दी है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे पहले बैच का हिस्सा हैं या नहीं। गृह मंत्रालय (MHA) ने सीमा सुरक्षा बल की धारा 141 की उप-धारा (2) के खंड (बी) और (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुरुवार (9 मार्च) को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की।

इसके लिए गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स, 2015 में संसोधन किया है, जो गुरुवार (9 मार्च) से लागू हो गया है। इसके लिए गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्ष बल (BSF), जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स, 2015 में संसोधन किया है, जो गुरुवार (9 मार्च) से लागू हो गया है।

आयु सीमा में मिली छूट : Agniveer News

गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक कॉस्टेबल के पद के लिए पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को आयु सीमा में पांच साल की छूट मिलेगी जबकि पूर्व अग्निवीरों के बाद के सभी बैचों को 3 साल की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही एक अन्य संसोधन किया गया है जिसमें पूर्व-अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट से छूट दी गई है

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