गैंगस्टर अतीक अहमद 2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में दोषी करार

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Gangster Atiq Ahmed
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Gangster Atiq Ahmed: माफिया से नेता बने अतीक अहमद और अन्य को 2006 में उमेश पाल के अपहरण और हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। पाल बसपा विधायक राजू पाल की हत्या का गवाह था। अहमद को सोमवार को गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल से 1,200 किलोमीटर की दूरी तय कर कड़ी सुरक्षा के साथ-साथ रास्ते में मुठभेड़ की आशंका के बीच शहर की नैनी जेल लाया गया था, जबकि अशरफ को बरेली सेंट्रल जेल से लाया गया था।

फूलपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद को जून 2019 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद गुजरात स्थानांतरित कर दिया गया था, जब उन पर उत्तर प्रदेश की जेल में रियल एस्टेट व्यवसायी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने कहा कि वह उमेश पाल हत्याकांड सहित 100 से अधिक आपराधिक मामलों में नामजद है।

इस बीच, लखनऊ की एक सीबीआई अदालत ने अहमद और उनके बेटे उमर द्वारा जबरन वसूली के एक मामले में क्लीन चिट की मांग वाली याचिका खारिज कर दी

वहीं अतीक अहमद जब अदालत में प्रवेश कर रहे थे तो बाहर मौजूद लोगों ने उन्हें फांसी देने के नारे लगाए।

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