राहुल को राहत नहीं: जज का एक लाइन में फैसला – याचिका खारिज

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Rahul gandhi case
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Rahul gandhi case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मोदी सरनेम को लेकर दिए गए उनके बयान पर मानहानि के मामले में दोषी करार दिए गए राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। दरअसल, राहुल गांधी की अर्जी पर आज सूरत सेशन कोर्ट फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी को खारिज कर दिया है। इधर सजा के खिलाफ कांग्रेस ने कल सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला लिया है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर मानहानि के मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। कांग्रेस सेशन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करेगी।

दरअसल, राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान ‘मोदी सरनेम’ को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। वहीं, चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी।

राहुल गांधी: चार हफ्ते, तीन झटके – Rahul gandhi case

  • 23 मार्च:  मानहानि मामले में दोषी, 2 साल की सजा
  • 24 मार्च: लोकसभा सदस्यता रद्द
  • 13 अप्रैल: राहुल की याचिका पर सुनवाई
  • 20 अप्रैल: सूरत कोर्ट में राहुल की अर्जी खारिज

क्यों रद्द हुई राहुल की संसद सदस्यता

दरअसल, राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे। जनप्रतिनिधि कानून में प्रावधान है कि अगर किसी सांसद और विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। इतना ही नहीं सजा की अवधि पूरी करने के बाद छह साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी हो जाते हैं।

बता दें कि, आखिर राहुल का वो कौन सा बयान है। जिसकी वजह से राहुल गांधी को अपनी संसद सदस्यता से हाथ धोना पड़ा।

राहुल गांधी ने क्या कहा था?

कर्नाटक की रैली में 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने कहा था कि ”नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?”

जिसके बाद, राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। पूर्णेश मोदी ने आरोप लगया था कि, राहुल ने मोदी समुदाय को बदनाम किया है।

कोर्ट ने क्या कहा था?

‘अपराध की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि भाषण सांसद ने दिया था।

अगर उन्हें कम सजा देते हैं तो जनता में गलत संदेश जाएगा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी थी। बावजूद उनमें कोई बदलाव नहीं आया।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी दोबारा बहाल होगी या जेल जाएंगे? यह अभी भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है।

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– Tarannum rajpoot