रेलवे ने दी ‘वन स्टेशन-वन प्रोडक्ट’ योजना के नियमों मे लाभदायक छूट

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'One Station-One Product'
'One Station-One Product'

‘One Station-One Product’ : केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई ‘एक स्टेशन-एक उत्पाद’ योजना को और लाभदायक बनाने के लिए पश्चिम-मध्य रेल प्रशासन ने स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा और लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना एवं आवंटन के नियमों में शिथिलता प्रदान की है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय के अनुसार पूर्व में सभी स्टेशनों पर स्टाल आवंटन के लिए 15 दिन के रूपये 1000 लाइसेंस फीस ली जा रही थी। अब बड़े स्टेशनों पर लाइसेंस फीस वही रखी गई है लेकिन छोटे स्टेशनों पर इसे घटाकर रू500 प्रति 15 दिन कर दिया गया है। वर्तमान में यह स्टाल 15 दिनों के लिए आवंटित की जा रही थी जिसे अब 3 माह के लिए आवंटित किया जा सकेगा।

सभी स्टेशनों हेतु उत्पाद निर्धारित किए गए हैं। यदि इन उत्पादों से संबंधित स्टॉल संचालक उपलब्ध नहीं होते हैं तो इन उत्पादों को बदलकर अन्य उत्पाद की स्टॉल का भी आवंटन किया जा सकेगा। स्टॉल रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। आवंटन के लिये संबंधित स्टेशन अधीक्षक से संपर्क करना होगा।