SC ने केंद्र की लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन की याचिका खारिज की

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Live-in relationships: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र के साथ लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया और इसे “बेकार” विचार बताया।

पीठ ने यह भी कहा जिसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला शामिल हैं कि “लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण से केंद्र का क्या लेना-देना है? यह किस तरह का शातिर विचार है? यह सही समय है जब अदालत इस तरह की जनहित याचिकाएं दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाना शुरू करे।

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बलात्कार और हत्या जैसे अपराधों में वृद्धि का हवाला देते हुए, वकील ममता रानी ने लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण के लिए नियम बनाने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की। उन्होंने श्रद्धा वाकर हत्याकांड के हालिया मामले का हवाला दिया, जिसे उनके लिव-इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला ने मार डाला था।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता वकील ममता रानी से पूछा कि क्या वह इन लोगों की सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहती हैं या चाहती हैं कि वे लिव-इन रिलेशनशिप में न आएं।

वकील ने जवाब दिया कि याचिकाकर्ता चाहता था कि उनकी सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए रिश्ते को पंजीकृत किया जाए।

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