राहुल गांधी के बाद गुजरात में तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मुकदमा

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव गुजरात में मानहानि के मुकदमे का सामना कर रहे हैं। राजद नेता के खिलाफ अहमदाबाद की एक अदालत में उनकी ‘केवल गुजराती ही धोखेबाज हो सकता है’ टिप्पणी के लिए मामला दायर किया गया है।

मार्च में तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में स्थिति ऐसी है कि केवल एक गुजराती ही धोखेबाज हो सकता है क्योंकि उनकी धोखाधड़ी को माफ कर दिया जाएगा।

राजद नेता ने कहा, देश के वर्तमान परिदृश्य में, केवल एक गुजराती ही धोखेबाज हो सकता है क्योंकि उनकी धोखाधड़ी को माफ कर दिया जाएगा।” इंटरपोल द्वारा भगोड़े भारतीय हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) वापस लेने के बाद उनकी टिप्पणी आई थी।

हरीश मेहता नाम के एक कारोबारी ने अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने उल्लेख किया है कि उन्होंने इस बयान को समाचारों में देखा था और इस टिप्पणी से गुजराती गौरव को ठेस पहुंची है।

तेजस्वी यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया गया है। धारा 499 परिभाषित करती है कि मानहानि क्या है, जबकि धारा 500 मानहानि के लिए सजा से संबंधित है।

मामले की सुनवाई एक मई को निर्धारित की गई है। संभवत: अदालत तेजस्वी यादव को समन जारी कर उन्हें अदालत में पेश होने के लिए कह सकती है।