कानून में संशोधन कर पंजीकृत संस्थाओं को सूचनाएं देने के लिए किया जाएगा बाध्य-आंजना

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Uday Lal Anjana
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Uday Lal Anjana, जयपुर, 13 मार्च (वार्ता) राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि कानून में संशोधन कर प्रदेश में पंजीकृत संस्थाओं को नियमानुसार लेखे एवं अन्य जानकारियां दर्ज कराने के लिए बाध्य किया जाएगा। आंजना प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का जवाब दे रह थे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वर्तमान कानून में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि राज्य में दो लाख 60 हजार तथा जयपुर में 58 हजार संस्थाएं पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि सोसायटी के लेखे एवं अन्य जानकारियां रजिस्ट्रार को नहीं देने पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के यहां आवेदन किया जा सकता है।

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जानकारी नहीं देने पर 500 रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है। उन्होंने बताया कि कानूनी बाध्यता नहीं होने के कारण सोसाइटियों द्वारा सूचना नहीं दी जाती है तथा उन्हें इसके लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता है। इससे पहले आंजना ने विधायक अशोक लाहोटी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि जयपुर शहर में स्थित नीरजा मोदी स्कूल मानसरोवर, महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय, सवाई रामसिंह रोड एवं आई.आई.एस. इन्टरनेशनल स्कूल, राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण एक्ट (1958) के तहत पंजीकृत संस्‍थाऐं क्रमश:  मोदी शिक्षण संस्‍थान, शिप्रा पथ, मानसरोवर, सवाई मानसिंह शिल्‍पकला मंदिर सोसायटी, जयपुर एवं इंडियन काउन्सिल फॉर इंटरनेशनल एमिटी जयपुर द्वारा संचालित है

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