पीलीभीत गन्ने की अवैध खरीद-फ़रोख़्त पर दर्ज करवायी गयी प्राथमिकी गन्ना माफियाओं की नहीं खैर

43

गन्ने की अवैध खरीद-फ़रोख़्त पर दर्ज करवायी गयी प्राथमिकी
गन्ना माफियाओं की नहीं खैर

पीलीभीत 24 दिसम्बर 2024/ उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में गन्ने की अवैध खरीद फ़रोख्त पर अंकुश लगाये जाने हेतु जिला गन्ना अधिकारी ने संयुक्त टीम बनाकर लगातार भ्रमणशील रहकर जाँच करने हेतु निर्देशित किया है।
सूचना मिल रही थी कि बॉर्डर क्षेत्र से उत्तर प्रदेश का गन्ना अन्य राज्यों में भेजा जा रहा रहा है। इसी क्रम में मयंक गोस्वामी, उप-जिला अधिकारी अमरिया, के. बी. शर्मा, प्रधान प्रबन्धक (गन्ना) एल.एच. शुगर फैक्ट्री पीलीभीत एवं श्री रामभद्र द्विवेदी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक पीलीभीत एवं प्रदीप अग्निहोत्री, सचिव सहकरी गन्ना समिति पीलीभीत द्वारा चीनी मिल के आंवटित गन्ना क्षेत्र में दिनांक 23.12.2024 को सायं भ्रमण किया जा रहा था। जहानाबाद-अमरिया रोड पर पेट्रोल पम्प के सामने (माधौपुर चौराहा के पास) ट्रैक्टर संख्या यू.पी. 25 बी.आर. 8869 के साथ भरी हुई गन्ने की ट्राली को रोका गया ट्रैक्टर चालक ने अपना नाम इदरीश अहमद पुत्र श्री गुलाम सरबर निवासी ग्राम समूहा भानपुर तहसील नवाबगंज जिला बरेली बताया गया कि वह यह गन्ना सितारगंज चीनी मिल (उत्तराखण्ड) को बिक्री हेतु ले जा रहा है। ट्रैक्टर संख्या यू.पी. 26 ए.क्यू. 7083 के साथ भरी हुई गन्ने की ट्राली को रोका गया ट्रैक्टर चालक ने अपना नाम अमित पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश निवासी ग्राम भूड़कोनी तहसील अमरिया जिला पीलीभीत बताया गया कि वह यह गन्ना सितारगंज चीनी मिल (उत्तराखण्ड) को बिक्री हेतु ले जा रहा है।
उक्त व्यक्तियों द्वारा सरकार के द्वारा बनायी गयी गन्ना नीति का उल्लंघन कर सरकार व किसानों को धोखा देकर अवैध रूप से गन्ने की खरीद-फरोख्त कर लाभ अर्जित किया जा रहा है, जोकि ष्उ०प्र० गन्ना (पूर्ति एवं खरीद) अधिनियम 1953 यथा संशोधित नियमावाली 1954 के नियम 22ष् की अवहेलना है तथा धोखाधड़ी व छल के अपराध की श्रेणी में आता है। गन्ना समिति के सचिव द्वारा आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बी. एन. एस.) 2023 की धारा 318 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।
दोनों ट्रॉलियों में कुल 227.40 कुन्तल गन्ना पकड़ा गया। चूँकि गन्ना कच्चा माल है, इसको खड़ा रखने पर इसके वजन एवं गुणवत्ता में नकुसान होना निश्चित है। अतः पकडे गये गन्ने का सामायिक निस्तारण कराये जाने हेतु गन्ने की आपूर्ति एल.एच. शुगर फैक्ट्री को करायी गयी। विवादित गन्ना मूल्य का भुगतान माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा।
गन्ने की अवैध खरीद फ़रोख़्त एवं घटतौली रोकने हेतु जिलाधिकारी पीलीभीत के स्तर से, उप गन्ना आयुक्त, मंडल बरेली के स्तर से एवं जिला गन्ना अधिकारी पीलीभीत के स्तर से टीमों का गठन किया गया है। यह टीमें दिन-रात लगातार भ्रमणशील हैं। जनपद में कहीं भी इस प्रकार गन्ने की अवैध खरीद का प्रकरण संज्ञान में आता है तो संदिग्ध के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवा कर कार्यवाही की जायेगी।